October 20, 2025

सावधान ! आप अगर गलत तरीके से राशन ले रहे है तो आप पर भी करवाई हो सकती है ,तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर

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जिला प्रशासन एक्शन में : 10 दिनों में अयोग्य करें राशन कार्ड सरेंडर, वर्ना होगी कार्रवाई

सर्च न्यूज , सच के साथ :
जमशेदपुर : उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सभी एमओ (मार्केटिंग ऑफिसर) को अयोग्य राशनकार्डधारियों की जांच का निर्देश दिये हंै. सभी अयोग्य राशन कार्डधारियों को 10 दिनों के भीतर अपना राशन कार्ड सरेंडर करना है अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. कहा गया कि अयोग्य राशन कार्डधारी सरकारी योजना का लाभ उठाकर वंचित वर्ग/जरूरतमंदों का हक छीन रहे हैं. जो इसके पात्र नहीं होते हुए भी ऐसा करते हैं, वे कानूनन अपराध कर रहे हैं और संबंधित को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इस क्रम में जुगसलाई नगरपरिषद क्षेत्र में जांच के दौरान तीन ऐसे लाभुक पाए गए जो झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2024 के अपवर्जन मानकों में आने के बावजूद पीएचएच राशनकार्ड का उपयोग कर सरकारी राशन एवं अन्य सामग्री उठा रहे थे. इसे लेकर जांच के आधार पर तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है.
इसमें सिमरजित सिंह जॉली (पति जसवीर सिंह जॉली, वार्ड सं. 9, पीएचएच राशनकार्ड संख्या 202005036167), जसवीर सिंह जॉली (पिता सरदार संत सिंह, वार्ड सं. 9. पीएचएच राशनकार्ड संख्या 202005036271) एवं मालती देवी (पति सत्यनारायण सिंह, वार्ड सं. 13, पीएचएच राशनकार्ड संख्या 202006313434) के नाम शामिल है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अयोग्य राशनकार्ड धारकों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि जरूरतमंदों का हक सुरक्षित रहे.

अयोग्य राशन कार्डधारी जो पात्र नहीं होंगे : आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, चार पहिया वाहन के मालिक, जिनके घर एसी लगा हो तथा अन्य वर्जित श्रेणी के व्यक्ति.