February 28, 2026

शहर के निजी स्कूलों पर एनसीपीसीआर का शिकंजा

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लॉटरी एडमिशन में गड़बड़ी और अयोग्य शिक्षकों की नियुक्तियों पर राज्य के शिक्षा सचिव से रिपोर्ट तलब

जमशेदपुर : जिले के निजी स्कूलों में कथित अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किया है. शिकायतकर्ता भाजपा नेता अंकित आनंद की ओर से भेजी गई शिकायत के आधार पर आयोग ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार से मामले की जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जमशेदपुर क्षेत्र के कई निजी स्कूलों में नर्सरी व प्रवेश कक्षाओं में लागू लॉटरी आधारित नामांकन प्रणाली को नियमों के अनुरूप पारदर्शी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है. कुछ स्कूलों द्वारा स्वयं को अल्पसंख्यक संस्था घोषित कर मनमाने नियम बनाए जाने, सॉफ्टवेयर आधारित लॉटरी प्रक्रिया को प्रभावित करने तथा राजनीतिक सिफारिश व यूनियन हस्तक्षेप के जरिए नामांकन कराने के आरोप लगाए गए हैं. शिकायत में जिन स्कूलों के नाम विशेष रूप से उल्लेखित हैं, उनमें लोयोला स्कूल (बिरसानगर), लिटिल फ्लावर स्कूल (टेल्को), क्लूनी प्रिपरेटरी स्कूल, सेंट मैरीज स्कूल, सेंट जोसेफ्स स्कूल, बेल्डीह चर्च स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल और कार्मेल स्कूल (सोनारी) शामिल है. आयोग ने इन स्कूलों में अपनाई जा रही लॉटरी नामांकन प्रक्रिया की विशेष निगरानी और जांच की आवश्यकता जताई है.
इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने निजी स्कूलों में बिना आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण और पुलिस सत्यापन के शिक्षकों की नियुक्ति को बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बताया है. शिकायत में इन बिंदुओं पर जिला स्तरीय जांच, दोषी स्कूलों पर कार्रवाई और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है. मामले को गंभीर मानते हुए एनसीपीसीआर के रजिस्ट्रार राजेश कुमार सिंह ने आदेश निर्गत कर शिकायत को झारखंड सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को अग्रेषित किया है. आयोग ने निर्देश दिया है कि की गई कार्रवाई की सूचना शिकायतकर्ता को सीधे दी जाए.