December 1, 2025

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों में एआई-जनित सामग्री के दुरुपयोग पर लगाई रोक

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● पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु जारी किए दिशा- निर्देश

जमशेदपुर : चुनावों के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई) से उत्पन्न जानकारी और सामग्री के ज़िम्मेदार उपयोग और प्रकटीकरण पर भारत निर्वाचन आयोग ने सलाह देते हुए इसके दुरुपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया है. आयोग ने कहा कि​पहचान का प्रकटीकरण के मामले में ​कोई भी एआई-जनित या डिजिटल रूप से बदली गई तस्वीर, ऑडियो या वीडियो यदि प्रचार में इस्तेमाल की जाती है तो उस पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए: “एआई जनरेटेड” या “सिंथेटिक कंटेंट.”
​यह घोषणा दृश्य सामग्री में कम से कम 10 प्रतिशत हिस्से में साफ दिखाई देनी चाहिए. ​ऑडियो सामग्री के मामले में यह घोषणा शुरुआती 10 प्रतिशत हिस्से में बोली जानी चाहिए.
​ऐसी सामग्री में निर्माता या जिम्मेदार इकाई का नाम बताना भी अनिवार्य है. ​कोई भी सामग्री जो किसी की पहचान, आवाज़ या रूप को भ्रामक तरीके से पेश करे, उसे प्रकाशित या साझा करना पूर्णतः वर्जित है.
साथ ही कहा कि ​यदि कोई आपत्तिजनक या नियम-उल्लंघनकारी कंटेंट किसी आधिकारिक हैंडल पर पाया जाता है, तो उसे 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य है. ​राजनीतिक दलों को सभी एआई-जनित सामग्रियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा, जिसमें निर्माता विवरण और टाइम स्टैम्प शामिल हैं, ताकि सत्यापन किया जा सके.