December 1, 2025

घाटशिला के 186 क्रिटिकल बूथ चिन्हित, 30 माइक्रोऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति

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थमा प्रचार का शोर : अब वोटिंग 11 व गिनती 14 को


9 नवंबर के अपराह्न 05 बजे से 11 नवंबर के अपराह्न 5 बजे तक पूरे जिले में ‘ड्राई डे’ घोषित

जमशेदपुर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि आगामी 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा उप चुनाव में मतदान हेतु जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है. विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 300 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. सभी बूथों की निगरानी वेबकास्टिंग के माध्यम से की जाएगी. वे आज जिला समहरणालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे. बताया कि को-ऑपरेटिव कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से 1200 से ज्यादा (अतिरिक्त सहित) मतदानकर्मियों को कल, 10 नवंबर को रवाना किया जाएगा. कलस्टर एवं मतदान केन्द्रों में मतदान दलों के ठहराव की व्यवस्था रहेगी. विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 186 क्रिटिकल मतदान केन्द्र चिन्हित है, इसके अलावे 30 माइक्रोऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति रहेगी. शांतिपूर्ण मतदान के मद्देनजर 10 सीएपीएफ की कंपनी को तैनात किया जाएगा.
इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने जानकारी दी कि असामाजिक और विघटनकारी तत्वों की घुसपैठ को रोकने के लिए मतदान के 72 घंटा पूर्व से अन्तराज्यीय सीमाओं/अंतर जिला सीमायें सील कर दी गई हैं. 48 घंटे पूर्व कल्याण मण्डप, मैरिज हॉल, और अतिथिगृहों और धर्मशालाओं के सम्मेलनों की निगरानी रखी जा रही है. साथ ही होटल, हॉस्टल/लॉज आदि की सघन जांच जारी है. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनका उपयोग राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा रहा है. बताया कि सरकारी स्वामित्ववाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनैतिक गतिविधियों, सभा, बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा. किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो.

मतदाता पर्ची में प्रत्याशी, पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह का प्रयोग न करें

पत्रकार सम्मेलन में दोनों अधिकारियों ने बताया कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व यानि 9 नवंबर के संध्या 5 बजे से मतदान की समाप्ति तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णत: वर्जित रहेगा. मतदान दिवस के दिन सभी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में प्रचार-प्रसार करने एवं पार्टी का झण्डा, बैनर, पोस्टर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. मतदान दिवस के दौरान मतदान केन्द्र के 100 मीटर में कर्त्तव्यरूढ़ अधिकारियों को छोडक़र किसी अन्य को सेलुलर फोन, मोबाईल, बेतार, दूरभाष आदि ले जाने की सख्त मनाही होगी. किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार, अभ्यर्थी का कार्यालय मौजूदा मतदान केन्द्र से 200 मीटर के भीतर नहीं रहेगा. साथ ही मतदाता पर्चियों में उम्मीदवार, पार्टी के नाम, चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जायेगा. मतदान दिवस के दिन किसी उम्मीदवार, उसके एजेंट द्वारा मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक आने-जाने के लिए मुफ्त वाहन उपलब्ध कराना एक भष्ट आचरण है और इस पर सख्त प्रतिबंध रहेगा.

मतदान प्रक्रिया की तस्वीर कैद करना प्रतिबंधित

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान दिवस के दिन चलचित्र, टेलीविजन या ऐसी अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी मतदान संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं किया जायेगा, जिससे कि मतदाता की गोपनीयता भंग हो. मतदान सम्पन्न होने के 30 मिनट पश्चात तक ओपिनियन पोल या एक्जिट पोल निषिद्ध है. मीडिया अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह के मतदान प्रक्रिया की तस्वीर कैद करना प्रतिबंधित है. जिला एमसीएमसी कोषांग के पूर्व अनुमति के बिना मतदान दिवस और मतदान पूर्व दिवस पर प्रिंट मीडिया में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा. मतदान समाप्ति के 72 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक की अवधि में उपरोक्त बिन्दुओं का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जांच में 3.30 करोड़ मूल्य की सामग्री व 19 अवैध हधियार जब्त

जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने की तिथि से अबतक 3 करोड़ 30 लाख रू. मूल्य की सामग्री (नगद, फ्रीबिज, शराब, ड्रग्स आदि) जब्त किया गया है. साथ ही 1233 आम्र्स जमा लिए गए हैं तथा 100 लाइसेंसधारियों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है. यही नहीं, 600 अभियुक्तों के विरूद्ध नॉन बेलेबल वारंट निर्गत किया गया है, जिला बदर, तड़ीपार एवं थाना हाजिरी की कुल 52 कार्रवाई की गई है. आदर्श आचार संहिता अवधि में 19 अवैध हथियार, 34 कार्टरिज जब्त किए गए हैं.