जिले में 48 घंटे तक नहीं खुलेंगी शराब दुकानें
घाटशिला विस उप चुनाव
जमशेदपुर : घाटशिला विधानसभा उपचुनाव हेतु आगामी 11 नवंबर को मतदान दिवस निर्धारित है. इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकरी कर्ण सत्यार्थी ने उत्पाद अधिनियम की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों के तहत, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 9 नवंबर, 2025 के अपराह्न 5 बजे से 11 नवंबर, 2025 के अपराह्न 5 बजे तक ड्राई डे (शुष्क दिवस) घोषित किया है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार दिए गए अन्य दिशा- निर्देश निम्नवत हैं.
(1) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होनेवाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजन, पाठशाला दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा.
(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.
(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, वहां स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए.
