October 21, 2025

नागाडीह हत्याकांड में 5 अभियुक्त दोषी करार, 20 बरी

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सजा के बिन्दु पर 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई

जमशेदपुर : लगभग 8 वर्ष पूर्व बागबेड़ा के नागाडीह में हुए हत्याकांड मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 5 अभियुक्तों को दोषी करार दिया व 20 को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. जिन 5 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है, उनमे राजाराम हांसदा, गोपाल हांसदा, रेंगो पूर्ति, तारा मंडल व सुनील सरदार शामिल है. इस मामले में गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विमलेश कुमार सहाय की अदालत में सुनवाई हुई. अब आगामी 8 अक्टूबर को सज़ा के बिंदु पर सुनवाई होगी.
ज्ञात हो कि बागबेड़ा थाना क्षेत्र नागाडीह जहां 18 मई 2017 की शाम हरवे-हथियार से लैस ग्रामीणों की भीड़ ने बच्चा चोर बोलकर जुगसलाई नया बाजार के विकास वर्मा, उसके भाई गौतम वर्मा और बागबेड़ा गाढ़ाबासा निवासी गंगेश की पुलिस की उपस्थिति में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में कुल 28 अभियुक्तों में से एक की मौत हो गई थी, कुछ अनुपस्थित थे और कुछ को पहले ही रिहा कर दिया गया था. मामले में पीडि़त पक्ष की तरफ से वरीय अधिवक्ता सुशील जायसवाल, सुधीर कुमार पप्पू व जगत विजय सिंह ने बहस की. अधिवक्ता सुशील जायसवाल ने बताया कि पांचों अभियुक्त आईपीसी की धारा 302, 307, 341, 342, 338, 117/149 के तहत दोषी करार दिए गए. 8 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी.