पूर्व में 4 लाख का क्लेम देने से इंकार, अब किया 9.12 लाख का भुगतान

उपभोक्ता आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को सिखाया सबक
जमशेदपुर : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता दावा से जुड़े एक मामले का सेटलमेंट करते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को वादी को 9 लाख 12 हजार 446 रुपया भुगतान का आदेश दिया है. आयोग के आदेश के बाद कंपनी ने गोलमुरी के गाढ़ाबासा महुलबेड़ा निवासी सतेंद्र कुमार सिंह को सेटलमेंट राशि का चेक सौंपा. मौके पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष विधानचंद्र चौधरी, सदस्य श्याम कुमार महतो एवं अर्पणा मिश्रा मौजूद रहीं.
मामले के अनुसार सतेंद्र कुमार सिंह का ट्रक उनके घर के समीप से 3 नवंबर, 2008 को चोरी हो गया था. घटना के समय खलासी वाहन में सोया था. उसी दौरान हथियारबंद लोग पहुंचे तथा खलासी को धमकाकर ट्रक की चाबी ले ली तथा ट्रक लेकर फरार हो गए. जाते समय बीच रास्ते में खलासी को उतार दिया. खलासी की सूचना पर वाहन मालिक सतेंद्र कुमार सिंह ने गोलमुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस भी ट्रक का पता नहीं लगा सकी. इस बीच सतेंद्र कुमार सिंह ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में सारे कागजातों के साथ चार लाख रुपये का क्लेम किया. लेकिन कंपनी ने उसे अमान्य करार दे दिया. कई वर्षों तक इंश्योरेंस कंपनी का चक्कर लगाने के बाद थक हारकर सतेंद्र सिंह ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जमशेदपुर की शरण ली.