Jamshedpur : गर्मी के मौसम और व्यवहार न्यायालय (Civil Court) की प्रातःकालीन कार्य अवधि (Morning Court) को देखते हुए अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, धालभूम (जमशेदपुर) ने अपने कामकाज के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस संबंध में अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है, जो 9 अप्रैल 2026 से 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश के माध्यम से न्यायालय से जुड़े सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं और आम जनता को नए समय सारणी के अनुसार ही कोर्ट परिसर पहुँचने की सलाह दी गई है।
वादों की सुनवाई शुरू होने का समय
अधिसूचना के अनुसार, अनुमण्डलीय सामान्य न्यायालय में विचाराधीन वादों की सुनवाई अब दोपहर की पाली में होगी। कोर्ट ने सुनवाई का समय अपराह्न 12:30 बजे से निर्धारित किया है। यह व्यवस्था 9 अप्रैल से प्रभावी होकर 27 जून तक निरंतर जारी रहेगी।
हाजिरी और आवेदन के लिए समय तय
अदालत ने पैरवी और अन्य कानूनी दस्तावेजों को जमा करने के लिए समय की पाबंदी को काफी सख्त कर दिया है।
संबंधित पक्षकारों और अधिवक्ताओं को अपने-अपने वादों की पैरवी, हाजिरी या किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच ही दाखिल करना होगा।
सुबह 11:00 बजे के बाद किसी भी प्रकार की पैरवी, हाजिरी या आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए निर्देश
अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धालभूम ने स्पष्ट किया है कि व्यवहार न्यायालय की मॉर्निंग शिफ्ट के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे समय सीमा का विशेष ध्यान रखें ताकि न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। यह आदेश विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान अदालती कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। 27 जून 2026 के बाद पुनः स्थिति की समीक्षा की जाएगी या पुराने समय पर कामकाज लौटेगा।