March 24, 2026

Godda Home Guard Vacancy News : गोड्डा होमगार्ड भर्ती पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, अंतिम चयन परिणाम के प्रकाशन पर रोक, धर में लटकी बहाली | Jharkhand High Court Order

Godda Home Guard Vacancy News

गोड्डा होमगार्ड भर्ती पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, अंतिम चयन परिणाम के प्रकाशन पर रोक, धर में लटकी बहाली | Jharkhand High Court Order

Ranchi/Jharkhand : झारखंड के गोड्डा जिले में चल रही होमगार्ड (गृह रक्षक) बहाली प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतिम परिणामों के प्रकाशन पर अंतरिम रोक लगा दी है। मंगलवार को इस सुनवाई के बाद अब गोड्डा जिले के हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ गया है, क्योंकि अदालत के अगले आदेश तक परिणाम घोषित नहीं किए जा सकेंगे।

न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत में हुई सुनवाई

इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की पीठ में हुई। अदालत ने मामले की गंभीरता और याचिका में उठाए गए बिंदुओं को देखते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक बहाली का अंतिम परिणाम (Final Result) किसी भी परिस्थिति में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अदालत ने इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर प्रति शपथ पत्र (Counter Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा सके।

क्या है विवाद?

यह मामला प्रार्थी सिकंदर मुर्मू द्वारा गोड्डा जिले में जारी होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में अनियमितताओं या नियमों की अनदेखी के खिलाफ दायर किया गया है। याचिकाकर्ता ने बहाली प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों की वैधता पर सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह साफ कर दिया कि जब तक इस मामले की पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक चयन सूची को अंतिम रूप देना उचित नहीं होगा।

चार सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

हाई कोर्ट के इस कड़े रुख से फिलहाल पूरी बहाली प्रक्रिया अधर में लटक गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। तब तक जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को हाथ पर हाथ धरे बैठना होगा। अभ्यर्थियों में इस आदेश के बाद बेचैनी देखी जा रही है, क्योंकि शारीरिक और लिखित परीक्षाओं के बाद वे अंतिम परिणाम की उम्मीद लगाए बैठे थे।

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