March 7, 2026

JPSC CCE 2025 : हाई कोर्ट के आदेश पर फिर खुला सिविल सेवा परीक्षा का पोर्टल, जानें किन्हें मिलेगा आवेदन का मौका

JHC-JPSC

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Ranchi/Jharkhand : झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीसीई) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आवेदन की प्रक्रिया को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे उन उम्मीदवारों को राहत मिली है जो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे।

शुरू हुई प्रक्रिया, 11 मार्च तक रहेगा समय

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आवेदन करने की खिड़की 7 मार्च 2026 (आज) से खोल दी गई है। पात्र उम्मीदवार 11 मार्च की शाम 5:00 बजे तक अपना ऑनलाइन आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर जाकर पूरा कर सकते हैं।

इसके अलावा, आयोग ने परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय दिया है। अभ्यर्थी 12 मार्च 2026 की शाम 5:00 बजे तक अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे।

केवल याचिकाकर्ताओं के लिए है यह विशेष सुविधा

आयोग ने इस नोटिफिकेशन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। JPSC के अनुसार:

  • यह आवेदन लिंक केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी (Petitioners)।
  • अन्य सामान्य अभ्यर्थी जो याचिका का हिस्सा नहीं थे, उनके आवेदन इस लिंक के माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
  • आयोग ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं की अभ्यर्थिता और परीक्षा का आयोजन न्यायालय में लंबित वादों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

हेल्पलाइन नंबर जारी

आवेदन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी उम्मीदवार को तकनीकी समस्या या अन्य किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो वे कार्य दिवसों में (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) आयोग द्वारा जारी निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

  1. 9431301636
  2. 9431301419
  3. 8929883832

न्यायिक आदेश के तहत होगी पूरी प्रक्रिया

यह कदम राज्य में सिविल सेवा भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पोर्टल खुलने से उन छात्रों में उम्मीद जगी है जिनकी पात्रता पर संशय बना हुआ था। हालांकि, भविष्य में होने वाली परीक्षा और परिणाम पूरी तरह से न्यायालय के अंतिम फैसले के अधीन होंगे।

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