October 19, 2025

सुप्रीम कोर्ट से लालू को झटका: ‘जमीन के बदले नौकरी’ केस में नहीं मिली राहत, ट्रायल चलेगा जारी!

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को “जमीन के बदले नौकरी घोटाले” (Land-for-jobs scam) मामले में बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं लगेगी और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से अस्थायी छूट दे दी है।

जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले की सुनवाई शीघ्रता से करे। यह मामला वर्ष 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे।

सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक, रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियों के बदले जिन उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया, उन्होंने अपनी जमीनें लालू प्रसाद यादव के परिवार या उनके करीबी लोगों के नाम ट्रांसफर कर दी थीं। सीबीआई का यह भी दावा है कि इन जमीनों की कीमत बाजार मूल्य से बेहद कम दर्शाई गई।

लालू यादव ने इस एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने 29 मई को सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लालू यादव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट की सुनवाई अब बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगी, जिससे मामला गति पकड़ सकता है।