October 19, 2025

बिना मुआवजा विस्थापितों को न हटाने का आदेश, CCL और NTPC को झारखंड हाई कोर्ट का नोटिस

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झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग और बोकारो में कोल परियोजनाओं से जुड़े विस्थापित परिवारों को बिना मुआवजा हटाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में वासुदेव साव समेत छह लोगों और वतन महतो की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने बताया कि NTPC द्वारा 2009 में और CCL द्वारा 1984 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन अब तक न तो मुआवजा दिया गया और न ही कंपनी ने जमीन पर कब्जा लिया।

इसके बावजूद हाल ही में घर खाली करने का नोटिस भेजा गया है।वकीलों ने दलील दी कि विस्थापितों को मुआवजा वर्तमान (2025) की दर से दिया जाना चाहिए। अदालत ने दलील को उचित मानते हुए अगले आदेश तक विस्थापितों के घर न तोड़ने और उन्हें न हटाने का निर्देश दिया।