Supreme Court Relief – सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाहन मालिकों को दी राहत‚ कार्रवाई पर रोक

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। यह फैसला चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने सुनाया।सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि पुराने वाहनों के मालिकों पर जबरन कोई कार्रवाई न की जाए। इसके बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे वाहनों के खिलाफ फिलहाल कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी।यह आदेश उस समय आया है जब दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के तहत पुराने वाहनों पर रोक लगाने की नीति लागू है, जिसमें डीजल वाहनों की 10 साल और पेट्रोल वाहनों की 15 साल की आयु सीमा तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले से हजारों वाहन मालिकों को अस्थायी राहत मिल गई है।