October 18, 2025

पूर्वी प्रधानमंत्री का पोता ,बलात्कार के जुर्म में दोषी करार मिली उम्र कैद की सजा

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पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार, यौन शोषण, धमकी और डिजिटल अपराधों के एक गंभीर मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा 1 अगस्त को दोषी करार दिए जाने के बाद 2 अगस्त को तय की गई।

अदालत ने पूर्व हासन सांसद को दो मामलों में आजीवन कारावास देने के साथ-साथ अन्य अपराधों के लिए कुल ₹11 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। यह राशि पूरी तरह से पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। कोर्ट के आदेशानुसार सजा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।इस मामले में आरोपी रेवन्ना पर आरोप था कि उन्होंने अपनी घरेलू सहायिका के साथ दो बार बलात्कार किया। पीड़िता ने न केवल घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया, बल्कि सबूत के तौर पर उस साड़ी को भी सुरक्षित रखा जिसमें घटना के समय वह मौजूद थी।

जांच एजेंसियों द्वारा की गई फॉरेंसिक पड़ताल में उस साड़ी पर आरोपी के स्पर्म के निशान मिले, जिससे कोर्ट के समक्ष यह सबूत निर्णायक साबित हुआ।डिजिटल साक्ष्य, पीड़िता की गवाही और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने केस को मजबूत करते हुए अदालत को यह निष्कर्ष निकालने में मदद की कि आरोपी दोषी है।

अदालत ने माना कि यह मामला केवल शारीरिक शोषण तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें तकनीकी और मानसिक शोषण के भी गंभीर तत्व शामिल थे।कर्नाटक की इस बहुचर्चित घटना ने पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी थी। अब जब अदालत ने दोष सिद्ध कर सजा सुना दी है, तो यह मामला अन्य पीड़ितों के लिए भी न्याय की उम्मीद जगाने वाला बन गया है।