दो अल्ट्रासाउंड सेंटर के लाइसेंस नवीकरण का निर्णय
पीसी-पीएनडीटी एक्ट की समीक्षात्मक बैठक, डीसी ने दिये दिशा-निर्देश
जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में पीसी-पीएनडीटी एक्ट की समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल, एसीएमओ डॉ. जोगेश्वर प्रसाद, डीआरसीएचओ डॉ. रंजीत पांडा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं समिति सदस्य शामिल हुए.
इस अवसर पर अल्ट्रासाउंड के नयी मशीन के 5, निबंधन नवीकरण के 3, नया रजिस्ट्रेशन के 2, चिकित्सक सम्मिलत करने के 6, स्थान परिवर्तन करने के 1 तथा अल्ट्रासाउंड मशीन डेमोस्ट्रेशन के 1 मामले पर विचार किया गया. समीक्षा के उपरांत समिति द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने की शर्त पर नया मशीन के 3, निबंधन नवीनीकरण के 2, नया रजिस्ट्रेशन के 2, चिकित्सक सम्मिलत करने के 6, स्थान परिवर्तन करने के 1 तथा अल्ट्रासाउंड मशीन डेमोस्ट्रेशन के 1 मामले की स्वीकृति प्रदान की गई. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना वैधानिक अनुमति मशीन की स्थापना पूर्णत: वर्जित है. निर्देश दिया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध रूप से नवीकरण की कार्रवाई की जाए तथा कोई भी केंद्र बिना वैध पंजीकरण के कार्यरत न रहे. उपायुक्त ने कहा कि लिंग चयन की किसी भी गतिविधि को रोकते हुए इसमें लिप्त पाए जानेवाले संस्थानों या कर्मियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. सभी केंद्रों पर स्पष्ट चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित किए जाएं, जिसमें लिंग परीक्षण की मनाही का उल्लेख हो. प्रत्येक अल्ट्रासाउंड केंद्र की समय-समय पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाए और जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए.
