Jamsedpur Education department’s warning to private schools : जमशेदपुर के प्राइवेट स्कूलों को सख्त चेतावनी, शिक्षा विभाग ने क्यों जारी किया नोटिस- पढ़ें
Jamshedpur/Jharkhand : शहर के कई विद्यालयों में कैम्पस में ही किताब, कॉपी, स्कूल ड्रेस और जूते- मोजे तक की बिक्री की जा रही है लिए। इसे लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा विभाग ने मीडिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए कहा है है कि कुछ स्कूलों में अभिभावकों को विद्यालय परिसर से ही पुस्तक और कॉपी खरीदने के लिए बाध्य या प्रेरित किया जा रहा है।
इस संबंध में स्कूलों को एक नोटिस जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिकायतों में यह भी सामने आया है कि स्कूलों द्वारा अभिभावकों को जो पुस्तकों की सूची दी जाती है, वे किताबें बाजार के अन्य पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध नहीं होतीं, जिस कारण अभिभावकों को मजबूर होकर विद्यालय परिसर से ही किताबें और कॉपियां खरीदनी पड़ती हैं।
पहले भी जारी हो चुके हैं निर्देश
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में कार्यालय पत्रांक 445, दिनांक 26 मार्च 2025 के माध्यम से पहले भी सभी विद्यालयों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बावजूद यदि कहीं इस प्रकार की गतिविधियां जारी हैं तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।विभाग ने कहा है कि ऐसी स्थिति यह दर्शाती है कि अभिभावकों और छात्रों को विद्यालय परिसर से ही किताब और कॉपी लेने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य किया जा रहा है। नियमानुसार यह गलत है।
शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान
शिक्षा विभाग ने बताया कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय भवन या परिसर का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। नियमों के अनुसार विद्यालय परिसर में स्थित किसी भी कियोस्क या दुकान से पुस्तक, स्कूल ड्रेस, जूते या अन्य सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों या छात्रों को बाध्य या प्रेरित नहीं किया जा सकता।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में इस तरह की कोई शिकायत सामने आती है कि किसी विद्यालय द्वारा अभिभावकों को परिसर से ही किताब-कॉपी खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ अधिनियम के तहत अपराध मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अभिभावकों से भी की गई अपील
विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि यदि किसी स्कूल में उन्हें पुस्तक, कॉपी, ड्रेस या अन्य सामग्री विद्यालय परिसर से ही खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है, तो इसकी सूचना संबंधित शिक्षा विभाग को दें, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।
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