मतदान तिथि को सरकारी व निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी मतदाताओं को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
● घाटशिला विधानसभा उप चुनाव : जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किया आदेश
जमशेदपुर : घाटशिला विधानसभा उप चुनाव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने मतदान के दिन घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में सरकारी व निजी क्षेत्रों में कार्यरत मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश देने का आदेश जारी किया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के आलोक में निदेशित किया गया है कि :
- किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने के हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा.
- उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयी होती.
- यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा.
- यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या हानि हो सकती है.
- उपरोक्त के आलोक में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव, 2025 के मतदान के अवसर पर उक्त विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित मतदान तिथि (11 नवंबर, 2025) को निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा -25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. घाटशिला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित सभी सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक प्रतिष्ठान दिनांक- 11 नवंबर, 2025 को (मतदान तिथि को) बन्द रहेंगे.
