झारखंड एएनएम प्रति. परीक्षा को लेकर लगी निषेधाज्ञा
रांची के विभिन्न 12 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में रहेगा लागू
रांची : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा आयोजित कम्प्यूटर आधारित झारखण्ड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा आगामी 18 व 19 मार्च को रांची जिला के विभिन्न 12 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी. यह परीक्षा तीन पालियों में निर्धारित है, परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालनार्थ एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के संयुक्त आदेश पर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. परीक्षा में संलग्न छात्र एवं अभिभावक परीक्षा केंद्रों में भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं, इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है. यह निषेधाज्ञा 18 मार्च, 2026 से 19 मार्च, 2026 तक प्रात: 7 बजे से अपराह्न 8 बजे तक प्रभावी रहेगा.
इन बिंदूओं पर रहेगी मनाही :
- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोडक़र).
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना.
- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडक़र).
- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी, डंडा, तीर-धनुष, गढ़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडक़र).
- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना.
