March 29, 2026

पानी कनेक्शन शुल्क अधिकतम 7 हजार रु. ही लिया जाएगा

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नियमावली में होगा संशोधन, समिति द्वारा अनुशंसित दरें अधिसूचित की जाएंगी

जमशेदपुर : जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने बुधवार को विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से झारखंड, खासकर जमशेदपुर में पीने का पानी का कनेक्शन शुल्क (जल संयोजन अधिष्ठापन शुल्क) का मामला उठाया. फिलहाल 1000 वर्गफीट क्षेत्रफलवाले घरों के लिए 7 हजार रु., 1000 से 2000 वर्गफीट के लिए 14 हजार रु., 2000 से 3000 वर्गफीट क्षेत्रफलवाले घरों के लिए 21 हजार रु. का शुल्क सरकार ने तय किया है.
श्री राय ने इसे बहुत अधिक बताते हुए शुल्क को कम करने के लिए सरकार से अनुरोध किया था. सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया और कहा कि शुल्क कम करने पर विचार करने के लिए जो समिति बनी है, उसने अनुशंसा किया है कि 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल तक के घरों के लिए 5 हजार रु. और 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल के लिए अधिकतम 7 हजार रु. ही जल संयोजन अधिष्ठापन शुल्क लिया जाएगा. सरकार ने आश्वासन दिया कि पूर्व की झारखंड नगरपालिका जल कर, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली-2002 में संशोधन करने के बाद समिति द्वारा अनुशंसित दर को अधिसूचित कर दी जाएगी. इसके साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले लोगों के लिए जल संयोजन नि:शुल्क होगा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ‘असाध्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सहायता योजना’ की गरीबी रेखा की जो परिभाषा तय की गई है, उसे ही जल संयोजन के लिए भी अंगीकृत किया जाएगा.

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