March 28, 2026

समाज की सक्रिय भागीदारी से ही रुक सकता है बाल विवाह

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‘सुरक्षित एवं सशक्त महिला’ के अंतर्गत घाटशिला में अनुमंडलस्तरीय कार्यशाला

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जमशेदपुर : घाटशिला स्थित जे सी हाई स्कूल में ‘सुरक्षित एवं सशक्त महिला, सशक्त झारखंड’ कार्यक्रम अंतर्गत बाल विवाह मुक्त अनुमंडलस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसका उद्घाटन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला, अनुमंडल के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शामिल हुए. इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला ने कहा कि यदि प्रशासनिक पदाधिकारी, ग्राम प्रधान, मुखिया, आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं समाज के सभी प्रतिनिधि एकजुट होकर जमीनी स्तर पर कार्य करें, तो बाल विवाह, डायन प्रथा एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है. बताया कि राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, गर्भवती महिलाओं को प्रथम एवं द्वितीय प्रसव बालिका होने पर प्रोत्साहन राशि आदि प्रमुख है.
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि बाल विवाह के मुख्य कारण सामाजिक परंपराएं और रुढिय़ां हैं, जिन्हें कुछ समाजों में परंपरा के रूप में स्वीकार किया गया है. कहा कि बाल विवाह से बच्चों के अधिकारों का हनन होता है, उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास बाधित होता है. 15 से 19 वर्ष की किशोरियों में मातृ मृत्यु, एनीमिया, कुपोषण एवं शिक्षा के बीच में छूट जाने का खतरा अधिक होता है. इन सभी कुरीतियों के उन्मूलन हेतु समाज की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है. कार्यशाला में काफी संख्या में ग्राम प्रधान, मुखिया, आंगनबाड़ी सेविकाएं, स्वयंसेवी संगठन एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

कई सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी
कार्यशाला में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, सामूहिक अंतिम संस्कार योजना, डायन कुप्रथा उन्मूलन योजना, सामूहिक विवाह कार्यक्रम, नि:शक्त कल्याणार्थ योजना सहित राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई. साथ ही मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण घटक तथा डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 2001 की भी जानकारी दी गई.

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