April 27, 2026

Jharkhand HC summons Dhanbad SSP for not filing FIR: झारखंड हाईकोर्ट ने एफआईआर(FIR) न दर्ज करने पर धनबाद के (SSP) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का दिया आदेश।

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सर्च न्यूज: सच के साथ: झारखंड:झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद में एक आपराधिक मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। इस मामले में अदालत ने धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

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न्यायमूर्ति सुजीत नारायण और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने धनबाद एसएसपी को मंगलवार (28 अप्रैल 2026) को अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

यह मामला एक पीड़िता से जुड़ा है, जिसका आरोप है कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी ने फिर से अवैध गतिविधियां कीं। शिकायत के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।अदालत ने पूछा कि जब शिकायत में स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध (cognizable offence) का खुलासा हो रहा था, तो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की।

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