June 1, 2026

झारखंड बिल्डिंग रेगुलराइजेशन रूल्स: जमशेदपुर में आम जनता को जागरूक करने सड़क पर उतरी संस्था, बिना नक्शे के बने मकानों को वैध कराने के लिए अंजुमन फैजुल गुरबा की बड़ी पहल

IMG-20260530-WA0000

सर्च न्यूज: सच के साथ: जमशेदपुर में अवैध निर्माण और बिना नक्शे के बने मकानों को वैध (नियमित) करने की सरकारी योजना को लेकर अंजुमन फैजुल गुरबा मुस्लिम सोसाइटी ने 1 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को जागरूक करना है जिन्होंने तकनीकी या कानूनी जानकारी के अभाव में बिना स्वीकृत नक्शे के अपने घर बना लिए हैं और अब उन्हें वैध कराना चाहते हैं।

अभियान के दौरान बताया गया कि झारखंड सरकार ने ‘झारखंड अवैध निर्माण नियमितीकरण नियम, 2026’ के तहत एक उदार नीति पेश की है। इस योजना के तहत केवल उन्हीं आवासीय भवनों को नियमित किया जा सकेगा जो G+2 (दो मंजिला) तक ऊंचे हैं और 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंड पर बने हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है।सोसाइटी के सदस्यों ने स्थानीय निवासियों को आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया। नियमितीकरण के लिए आवासीय भवनों के लिए न्यूनतम शुल्क ₹10,000 और व्यावसायिक भवनों के लिए ₹20,000 निर्धारित किया गया है, जिसे आवेदक तीन किस्तों में चुका सकते हैं। आवेदकों को चेतावनी दी गई है कि सरकारी भूमि, जल निकायों (जैसे तालाब), पार्क या सीएनटी-एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों को इस योजना के तहत वैध नहीं किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य लोगों को भविष्य में होने वाली कानूनी कार्रवाइयों या तोड़फोड़ की कार्रवाई से बचाना है। यह अभियान ऐसे समय में चलाया गया है जब प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हुआ है। सोसाइटी ने लोगों से अपील की है कि वे इस एकमुश्त अवसर का लाभ उठाएं और निर्धारित दो महीने की समय सीमा के भीतर अपने मकानों को कानूनी ढांचे के दायरे में लाएं।

You may have missed