May 20, 2026

फर्जी GST ITC घोटाले में आरोपी को नहीं मिली राहत, झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत

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झारखंड में फर्जी GST इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला करीब ₹29.11 लाख के कथित फर्जी ITC घोटाले से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि नकली फर्मों और फर्जी इनवॉइस के जरिए टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा उठाया गया।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच में मिले दस्तावेज और केस डायरी आरोपी की भूमिका की ओर साफ इशारा करते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी कथित तौर पर ऐसी कंपनियों का संचालन कर रहा था जिनके माध्यम से फर्जी बिल बनाकर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया।

बचाव पक्ष ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह वैध GST रजिस्ट्रेशन वाली कंपनियों से सामान खरीदने वाला एक सामान्य कारोबारी है और उसे किसी गड़बड़ी की जानकारी नहीं थी। साथ ही सह-आरोपी को मिली राहत का हवाला भी दिया गया, लेकिन कोर्ट ने दोनों मामलों की परिस्थितियों को अलग बताते हुए यह दलील स्वीकार नहीं की।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में आर्थिक अपराधों को गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है, इसलिए जांच के दौरान आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अदालत ने माना कि उपलब्ध साक्ष्य अग्रिम जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनाते।

अब इस मामले ने राज्य में GST फ्रॉड और फर्जी ITC नेटवर्क पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। टैक्स चोरी और शेल कंपनियों के जरिए हो रहे आर्थिक अपराधों पर एजेंसियां लगातार सख्त कार्रवाई कर रही हैं।