June 3, 2026

27 जून के बाद चलेगा बुलडोजर?… झारखंड में अवैध मकानों को लेकर सरकार का बड़ा अलर्ट

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झारखंड में बिना नक्शा पास कराए मकान या बिल्डिंग बनाने वालों के लिए सरकार ने आखिरी मौका दे दिया है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि 27 जून 2026 तक अपने अवैध निर्माण को नियमित करा लीजिए, वरना इसके बाद नगर निगम सख्त कार्रवाई शुरू कर सकता है।

नई व्यवस्था के तहत लोग तय शुल्क जमा कर अपने घर और भवन को कानूनी मान्यता दिला सकते हैं। लेकिन राहत सिर्फ उन्हीं भवनों को मिलेगी जो G+2 यानी ग्राउंड प्लस दो मंजिल और 10 मीटर ऊंचाई की सीमा के भीतर हैं। इससे बड़े निर्माण इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।

सरकार ने रिहायशी भवनों के लिए एकमुश्त ₹10,000 और व्यावसायिक भवनों के लिए ₹20,000 फीस तय की है। अधिकारियों का कहना है कि समय रहते आवेदन नहीं करने वालों पर जुर्माना, कानूनी कार्रवाई और यहां तक कि ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी हो सकती है।

जमशेदपुर के भालूबासा इलाके में इस योजना को लेकर जागरूकता बैठक भी आयोजित की गई, जहां लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। शहर के आर्किटेक्ट बिलाल नासिर ने बताया कि जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर लोग भविष्य की कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं।

अब इस फैसले ने हजारों मकान मालिकों की चिंता बढ़ा दी है। जिन लोगों ने वर्षों पहले बिना मंजूरी के घर बनाए थे, उनके सामने अब दो ही रास्ते हैं — या तो समय रहते भवन को वैध कराएं, या फिर कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।