May 12, 2026

बिहार में डेथ सर्टिफिकेट प्रक्रिया हुई आसान, मुखिया या सरपंच के प्रमाणित पत्र से मिलेगा प्रमाणपत्र

1000262253

बिहार सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पंचायत के मुखिया या सरपंच द्वारा प्रमाणित स्व-घोषणा पत्र को भी मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह व्यवस्था 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलने वाले राजस्व महा अभियान के दौरान लागू रहेगी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला समाहर्ताओं को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पुराने लंबित नामांतरण और बंटवारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए यह निर्णय लिया गया है।कई मामलों में मृतक व्यक्ति का आधिकारिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होता, ऐसे में उत्तराधिकारी द्वारा साधारण कागज पर दी गई स्व-घोषणा, जिसे मुखिया या सरपंच प्रमाणित करें, मान्य होगी।

इसके अलावा, वंशावली में यदि किसी सदस्य के नाम के साथ ‘मृत’ लिखा है, तो उसे भी वैध प्रमाण माना जाएगा।यह फैसला 10 अगस्त को पटना में पंचायत प्रतिनिधियों के संघों के साथ हुई बैठक में मिले सुझावों के आधार पर लिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से पुराने मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और लोगों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी।

You may have missed