May 20, 2026

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पहुंचे कलकत्ता हाईकोर्ट; चुनावी रैलियों में विवादित बयान का है मामला

Abhishek-Banerjee-small-image

सर्च न्यूज: सच के साथ : तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी के अनुसार, इस याचिका पर जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष 21 मई को सुनवाई होने की पूरी संभावना है।

यह एफआईआर सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की शिकायत पर बिधाननगर के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (Cyber Crime Police Station) में दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने 27 अप्रैल से 3 मई के बीच चुनावी रैलियों में कथित तौर पर उकसाने वाले और भड़काऊ बयान दिए, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा पैदा हो सकता था। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (नफरत फैलाना जो कि एक गैर-जमानती धारा है), धारा 351 (अपराधिक धमकी), और धारा 353(1)(c) जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।