June 27, 2026

हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, 12 साल पुराना केस खत्म

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान कथित आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही करीब 12 वर्षों से लंबित यह मामला समाप्त हो गया।

यह एफआईआर सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना में दर्ज की गई थी। आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते हुए चुनावी नियमों का उल्लंघन किया। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 506 के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत आरोप लगाए गए थे।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड और उपलब्ध तथ्यों की समीक्षा की। अदालत ने पाया कि एफआईआर को आगे जारी रखने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। इसके बाद अदालत ने एफआईआर रद्द करने का आदेश देते हुए लंबे समय से चल रहे इस कानूनी विवाद पर पूर्ण विराम लगा दिया।

हाईकोर्ट के इस फैसले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए महत्वपूर्ण कानूनी जीत माना जा रहा है। राजनीतिक और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न केवल वर्षों पुराने मामले का अंत है, बल्कि राज्य की राजनीति में भी इसका असर देखने को मिल सकता है।