जमशेदपुर में तनाव बढ़ा: बार विवाद के बाद छह थाना क्षेत्रों में बीएनएसएस की धारा 163 लागू
जमशेदपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) की अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत शहर के छह प्रमुख थाना क्षेत्रों—बिष्टुपुर, साकची, सोनारी, कदमा, मानगो और एमजीएम—में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जारी निर्देशों के तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, पुतला दहन और सार्वजनिक सभा पर रोक रहेगी। साथ ही लाठी, डंडा, तलवार, भाला, तीर-धनुष, चाकू समेत किसी भी घातक हथियार को सार्वजनिक स्थानों पर लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। शांति भंग करने की आशंका वाले पांच या उससे अधिक लोगों के जमावड़े पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मियों, चिकित्साकर्मियों और मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधियों पर लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि शहर में सामान्य स्थिति बनी रहे।
