April 28, 2026

निजी स्कूलों की मनमानी खत्म: नियमों का उल्लंघन करने पर 2.5 लाख तक का जुर्माना और मान्यता रद्द करने की चेतावनी

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सर्च न्यूज: सच के साथ: झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में प्रशासन ने निजी स्कूलों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं।

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इस बैठक के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

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फीस वृद्धि पर सीमा: जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निजी स्कूल अब सालाना फीस में 10% से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकेंगे।

छात्र सुरक्षा और वाहन: स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने यानी ओवरलोडिंग पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासनिक बैठक: यह निर्णय समाहरणालय सभागार में उपायुक्त (DC) और अन्य उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम करना और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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