CAA New Rules: गृह मंत्रालय का सख्त कदम: CAA के तहत नागरिकता मिलते ही 15 दिनों में सरेंडर करना होगा पुराना पासपोर्ट
सर्च न्यूज: सच के साथ: केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए आवेदकों के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने पासपोर्ट की पूरी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है. नए नियमों के तहत आवेदकों को एक हलफनामा (अफेडेविट) जमा करना होगा, जिसमें उन्हें स्पष्ट रूप से यह घोषणा करनी होगी कि उनके पास संबंधित देश का कोई वैध (Valid) या समाप्त हो चुका (Expired) पासपोर्ट है या नहीं. यदि उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज है, तो उन्हें पासपोर्ट नंबर, जारी होने की तारीख, स्थान और समाप्ति की तिथि जैसी सभी जानकारियां फॉर्म में दर्ज करनी होंगी.
