वोटिंग के लिये मतदाता सूची में 17 तक जुड़वा सकते हैं नाम
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अलग-अलग फॉर्म में तैयार होगी दावा-आपत्तियों की सूची
उन्होंने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 16 के अनुसार निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी प्रपत्र 9, 10, 11 एवं 11ए तथा 11बी में दावों और आपत्तियों की सूची तैयार करेंगे और ऐसी सूचियों की एक प्रति अपने कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे. साथ ही सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों को साप्ताहिक आधार पर साझा करेंगे.
ऑनलाइन या वोटर एप्प से भी कर सकते हैं सुधार
उपायुक्त- सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई, 2025 को अहर्ता तिथि के आधार पर योग्य नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु प्रपत्र-6 में आवेदन कर सकते हैं. नाम संशोधन हेतु प्रपत्र-8 तथा स्थानांतरण/विलोपन हेतु प्रपत्र-7 में आवेदन किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाइन https://voters.eci.gov.in या Voter Helpline App के माध्यम से भी किए जा सकते हैं. इसके अतिरिक्त संबंधित बीएलओ, ईआरओ तथा एईआरओ के कार्यालय में भी आवेदन जमा किया जा सकता है.
