May 9, 2026

Supreme Court Says: “सिर्फ बिना दस्तावेजों के सीमा पार करना आतंकी कृत्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट”

powers-of-the-supreme-court-of-india

सर्च न्यूज: सच के साथ: सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2026 को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा भारत में केवल अवैध घुसपैठ करना अपने आप में कोई ‘आतंकवादी कृत्य’ नहीं है। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल वैध दस्तावेजों के बिना सीमा पार करना तब तक आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा सकता, जब तक कि इसके साथ कोई ऐसी स्पष्ट कार्रवाई न जुड़ी हो जिसे कानूनन आतंकवाद की श्रेणी में रखा जा सके।

यह मामला बांग्लादेशी नागरिक अमोल चंद्र दास (उर्फ सुजीब) से जुड़ा है, जिसे नवंबर 2023 में बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया था। उस पर 10 साल से फर्जी पासपोर्ट पर रहने और अन्य बांग्लादेशियों की घुसपैठ में मदद करने का आरोप था।

कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि जांच एजेंसियां उसके किसी आतंकी संगठन से जुड़े होने का कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी हैं।

लगाई गई शर्तें: जमानत के साथ कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी को हर सप्ताह स्थानीय एनआईए (NIA) कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और एजेंसी उसके रहने के स्थान का सत्यापन करेगी।

नए सीडीएस (CDS) की नियुक्ति: लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्य को भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया गया है। वे 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका सेना में शानदार सफर गढ़वाल राइफल्स से शुरू होकर सेना के इस सर्वोच्च पद तक पहुँचा है।

You may have missed